दिल्ली की मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी योजना का ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया
जोहेब
- 01 Aug 2026, 08:12 PM
- Updated: 08:12 PM
नयी दिल्ली, एक अगस्त (भाषा) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' का ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया। इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने पोर्टल शुरू करने के बाद अपने संबोधन में कहा, ''लक्ष्मी योजना दिल्ली की बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। सरकार ने इसके लिए 5,100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इसका पोर्टल आज से शुरू हो गया है और पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।''
उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि लगभग 500 बहन इस पोर्टल पर सफलतापूर्वक आवेदन कर चुकी हैं।''
पूर्वी दिल्ली में जिलाधिकारी के कार्यालय में एक कार्यक्रम में पंजीकरण पोर्टल शुरू किया गया।
दिल्ली मंत्रिमंडल ने मंगलवार को इस योजना को मंजूरी दी थी। यह योजना पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रमुख चुनावी वादों में शामिल थी।
योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, 21 से 60 साल तक की वे महिलाएं आवेदन कर सकेंगी, जिनके परिवार की सालाना आय 2.50 लाख रुपये तक है।
योजना के नियमों के अनुसार, किसी भी अन्य वित्तीय सहायता योजना या पेंशन का लाभ ले रही महिलाओं, करदाताओं, सरकारी कर्मचारियों और तीन से अधिक बच्चों वाली महिलाओं को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा जिन परिवारों की वार्षिक बिजली खपत 2,400 यूनिट से अधिक है, वे भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
जिन महिलाओं के परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है या किसी सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है या फिर परिवार के पास चार पहिया वाहन है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से करीब 17 लाख महिलाओं के लाभान्वित होने की उम्मीद है तथा इसे तीन वर्षों के लिए लागू किया जायेगा।
गुप्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने शुरू में इस योजना को 'महिला समृद्धि योजना' के तौर पर मंज़ूरी दी थी, लेकिन बाद में महिलाओं के सम्मान, समृद्धि और आर्थिक सशक्तीकरण के व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इसका नाम बदलकर 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' कर दिया गया।
इस योजना के तहत लाभार्थियों को दो वित्तीय विकल्प मिलते हैं। पहले विकल्प में, रोज़मर्रा के खर्चों के लिए हर महीने 1,000 रुपये 'सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी' वॉलेट में जमा किये जाएंगे, जबकि बाकी 1,500 रुपये आवर्ती जमा (आरडी) या सावधि जमा (एफडी) खाते में जमा किये जाएंगे।
दूसरे विकल्प के तहत, 2,500 रुपये की पूरी मासिक सहायता राशि आरडी या एफडी खाते में जमा की जा सकती है, ताकि लाभार्थी ब्याज के साथ लंबी अवधि की बचत कर सकें।
गुप्ता ने कहा कि परिवार की सबसे बड़ी योग्य महिला को ही आवेदन करने की अनुमति होगी। आवेदकों या उनके माता-पिता या पति को कम से कम 10 साल से दिल्ली का निवासी होना चाहिए, और लाभार्थी को राष्ट्रीय राजधानी में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए।
भाषा राजकुमार जोहेब
जोहेब
0108 2012 दिल्ली