बिहार मंत्रिमंडल ने 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी
जोहेब
- 15 Jul 2026, 08:29 PM
- Updated: 08:29 PM
पटना, 15 जुलाई (भाषा) बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और ग्राम पंचायतों को कर लगाने संबंधी नियमावली को स्वीकृति देने, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायत क्षेत्रों के गठन एवं परिसीमन कराने तथा दोपहिया एवं तिपहिया मोटर वाहनों पर कर की दरों में संशोधन समेत कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-27 में ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न प्रकार के कर, दर और शुल्क लगाने का प्रावधान है, लेकिन अब तक इसके लिए कोई नियमावली नहीं बनाई गई थी और न ही किसी राज्यादेश के माध्यम से पंचायतों को ऐसे अधिकार सौंपे गए थे।
चौधरी ने कहा कि अब सरकार ने इस संबंध में नियमावली को मंजूरी दे दी है।
उन्होंने बताया कि नई नियमावली में ग्राम पंचायत क्षेत्र के होल्डिंग पर कर, पंचायत क्षेत्र में पेशा, व्यापार एवं उद्योग पर शुल्क, पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के बदले शुल्क तथा अन्य निर्धारित शुल्कों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
चौधरी ने कहा कि पंचायतें निर्धारित अधिकतम सीमा के अंदर विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए कर एवं शुल्क लगा सकेंगी और सरकार का मानना है कि इससे ग्राम पंचायतों की स्वयं की आय (ओएसआर) में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
चौधरी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ग्राम पंचायत क्षेत्र, ग्राम पंचायत प्रादेशिक क्षेत्र, पंचायत समिति प्रादेशिक क्षेत्र तथा जिला परिषद प्रादेशिक क्षेत्र के गठन एवं परिसीमन को भी मंजूरी दी है।
सरकार के अनुसार, इस निर्णय से स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिलेगी, विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा, जनसंख्या के अनुरूप संतुलित प्रतिनिधित्व मिलेगा तथा जनसुविधाओं की उपलब्धता बेहतर होगी। साथ ही ग्राम पंचायतों में भौगोलिक एवं सामाजिक एकरूपता, संतुलित क्षेत्रीय विकास, प्रशासनिक दक्षता तथा स्थानीय प्रतिनिधित्व को भी बढ़ावा मिलेगा।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 के तहत मोटरवाहन कर की दरों में संशोधन को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इसके तहत दोपहिया वाहनों पर वर्तमान एकमुश्त मोटरवाहन कर में एक प्रतिशत की वृद्धि, एकमुश्त कर देने वाले तिपहिया वाहनों के कर में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी तथा वर्तमान व्यापार कर में चार गुना वृद्धि की जाएगी।
सरकार का कहना है कि लंबे समय से कर की दरों का पुनर्निर्धारण नहीं होने के कारण यह संशोधन आवश्यक हो गया था।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वर्तमान में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना का संचालन अब समाज कल्याण विभाग करेगा। इसके तहत राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में 100 बिस्तरों (50-50 बिस्तरों की दो इकाइयों) तथा जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त अन्य अनुमंडलों में 50 बिस्तरों (एक इकाई) वाले आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है। राज्य में कुल 139 इकाइयों में 6,950 आवासीय क्षमता उपलब्ध है।
सरकार ने बताया कि समाज कल्याण विभाग के कार्यक्षेत्र को देखते हुए 'वृद्धाश्रम सहारा' योजना का मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना में विलय कर दिया गया है, ताकि योजना का संचालन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके।
मंत्रिमंडल ने भागलपुर जिले में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 1,425.1148 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु 556.11 करोड़ रुपये तथा मुंगेर जिले में 1,720.1160 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 773.46 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की है।
सरकार के अनुसार, इस परियोजना के तहत लगभग 1,025 एकड़ भूमि पर एयरसाइड डेवलपमेंट और एक आधुनिक 'एयरोसिटी' विकसित की जाएगी। इसमें विमानन आधारित उद्योग, लॉजिस्टिक्स हब, होटल, कन्वेंशन सेंटर तथा वाणिज्यिक परिसर विकसित किए जाएंगे, जिससे यह क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख विकास केंद्र बन सकेगा।
मंत्रिमंडल ने इसके अलावा राजगीर, रोहतास और कैमूर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
भाषा कैलाश जोहेब
जोहेब
1507 2029 पटना