उप्र: बरेली में माहौल बिगाड़ने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद निषेधाज्ञा लागू
जितेंद्र
- 03 Feb 2026, 06:08 PM
- Updated: 06:08 PM
बरेली, तीन फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में शब-ए-बारात और अन्य त्यौहारों पर माहौल बिगाड़ने के प्रयास की आशंका सम्बन्धी खुफिया जानकारी मिलने के बाद निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि आगामी त्यौहारों को लेकर खुफिया तंत्र से मिली सूचनाओं के मद्देनजर जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गयी है।
उन्होंने बताया कि खुफिया तंत्र से ऐसी सूचनाएं मिली थीं कि कुछ असामाजिक तत्व शब-ए-बारात, महाशिवरात्रि और होली पर माहौल बिगाड़ने की फिराक में हैं, जिसके मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू की गयी है।
जिलाधिकारी ने जारी आदेश में बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से अब किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिना पुख्ता पहचान के होटल, सराय या साइबर कैफे में प्रवेश नहीं मिलेगा।
आदेश के मुताबिक, साथ ही, सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर बिना मालिक की अनुमति के पोस्टर चिपकाने या कुछ भी लिखने पर भी रोक है और नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी।
आदेश में बताया गया कि जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, धरना-प्रदर्शन या जुलूस निकालने से पहले सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति लेनी होगी हालांकि सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान इस पाबंदी से छूट दी गई है।
जिलाधिकारी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग पर लाठी, डंडा, तलवार, चाकू या किसी भी तरह का तेज धार वाला हथियार लेकर नहीं चल सकेगा।
उन्होंने बताया कि केवल ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों और सहारे के लिए डंडा रखने वाले बुजुर्गों को इससे छूट मिलेगी।
इसके अलावा, किसी भी घर या दुकान में तेजाब, ईंट-पत्थर या विस्फोटक सामग्री जमा करने पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है।
अधिकारी ने बताया कि अफवाह फैलाने वालों और भड़काऊ पोस्टर छापने वालों के खिलाफ प्रशासन किसी प्रकार की कोई नरमी नहीं बरतेगा।
उन्होंने बताया कि महापुरुषों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों और अफवाहों को हवा देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा।
भाषा सं. सलीम रवि कांत जितेंद्र
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0302 1808 बरेली