राज्य सरकार ध्यानी को हिरासत में लेने का कानूनी आधार बताए: उत्तराखंड उच्च न्यायालय

राज्य सरकार ध्यानी को हिरासत में लेने का कानूनी आधार बताए: उत्तराखंड उच्च न्यायालय