केवल ट्रेन टिकट न होने से रेलवे दुर्घटना का दावा खारिज नहीं किया जा सकता: उच्चतम न्यायालय

केवल ट्रेन टिकट न होने से रेलवे दुर्घटना का दावा खारिज नहीं किया जा सकता: उच्चतम न्यायालय