बिलासपुर ट्रेन हादसे में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की
खारी
- 05 Nov 2025, 11:04 PM
- Updated: 11:04 PM
बिलासपुर, पांच नवंबर (भाषा) छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में हुए रेल हादसे के मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
इस दुर्घटना में मोटरमेन समेत (मेमू ट्रेन का चालक) समेत 11 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए थे।
तोरवा थाना प्रभारी अभय सिंह बैस ने बताया कि रेलवे अधिकारी से प्राप्त ‘मेमो’ के आधार पर तोरवा पुलिस थाना में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने कहा कि मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) (लापरवाही से मौत का कारण बनना), धारा 125(ए) (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य) और रेलवे अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
इस बीच, रेलवे अधिकारियों ने बताया कि रेलवे संरक्षा आयुक्त बी.के. मिश्रा हादसे की जांच के लिए बिलासपुर पहुंच गए हैं।
मंगलवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास कथित रूप से लाल सिग्नल पार करने के बाद एक मेमू (मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) ट्रेन एक खड़ी मालगाड़ी से पीछे से टकरा गई थी। इस हादसे में छह महिलाओं सहित 11 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए।
यह घटना मुंबई–हावड़ा रेल मार्ग पर बिलासपुर और गतोरा स्टेशनों के बीच शाम करीब चार बजे हुई, जब मेमू ट्रेन कोरबा जिले से बिलासपुर की ओर जा रही थी। हादसे में मेमू के मोटरमेन विद्या सागर (53) की भी मृत्यु हो गई।
रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘मेमू ट्रेन लाल सिग्नल को पार करते हुए 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ी से टकरा गई। यह जांच की जा रही है कि मोटरमेन ने सिग्नल की अनदेखी क्यों की और समय पर आपात ब्रेक क्यों नहीं लगाया, जबकि मालगाड़ी दिखाई दे रही थी।’’
रेलवे के एक बयान के अनुसार, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल लोगों को पांच-पांच लाख रुपये, और मामूली रूप से घायल लोगों को एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
रेलवे ने बताया कि घटना की विस्तृत जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त स्तर पर कराई जा रही है, ताकि हादसे के कारणों की पहचान कर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दुर्घटना पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की।
भाषा सं संजीव