कुकरैल नदी पुनर्जीवन परियोजना: निजी भूमि पर बने भवनों को गिराया नहीं जाएगा- योगी आदित्यनाथ
आनन्द नरेश दिलीप
- 16 Jul 2024, 04:47 PM
- Updated: 04:47 PM
लखनऊ, 16 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते एक माह से घर तोड़े जाने की भ्रामक खबरों से परेशान पंतनगर, इन्द्रप्रस्थनगर एवं रहीमनगर आदि क्षेत्रों के लोगों को भरोसा दिया है कि निजी भूमि पर बने भवनों का ध्वस्तीकरण नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में मंगलवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने यह पोस्ट कुकरैल नदी पुनर्जीवन परियोजना से प्रभावित परिवारों से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर मिलने के बाद किया।
मुख्यमंत्री ने अपने ‘एक्स’ पोस्ट में स्पष्ट शब्दों में कहा है, ‘‘पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, वहां निवास कर रहे लोगों की सुरक्षा और संतुष्टि सरकार की जिम्मेदारी है।
योगी ने कहा, '' ‘फ्लड प्लेन जोन’ का चिन्हीकरण राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा जारी आदेशों और नियमों के अनुसार किया गया है। इसमें निजी भूमि भी सम्मिलित है। इस क्षेत्र को खाली कराने की न तो वर्तमान में कोई आवश्यकता है और न ही कोई प्रस्ताव है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘इस क्षेत्र में बने निजी भवनों के ध्वस्तीकरण का कोई विषय विचाराधीन नहीं है।’’
उन्होंने कहा, ‘कुकरैल नदी पुनर्जीवन परियोजना से प्रभावित परिवार निश्चिंत रहें। निजी मकानों पर चिह्नीकरण का कोई औचित्य नहीं था। ऐसा करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी।’’
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में लोगों से मिलकर उनका भय और भ्रम दूर करने तथा वहां जनसुविधाओं के विकास के लिये निर्देशित किया गया है।’’
योगी ने कहा, ‘‘‘फ्लड प्लेन जोन’ के अंतर्गत एनएमसीजी की अनुमति के बिना भविष्य में कोई नया निर्माण नहीं किया जाएगा।’’
उन्होंने कहा, ‘‘फ्लड प्लेन जोन चिह्नीकरण के दौरान भवन/निर्माणों पर लगाए गए संकेतों को मिटाने के निर्देश दिये गए हैं।’’
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘रिवर बेड विकसित करने में यदि कोई निजी भूमि पर बना भवन निर्माण आता है, जिसका प्रमाणित स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति का है, उसे नियमानुसार समुचित मुआवजा देकर ही अधिगृहीत किया जाएगा।’’
उन्होंने कहा, ‘‘निश्चिंत रहें, हर नागरिक के हितों का संरक्षण, उनकी संतुष्टि और सुविधा आपकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।’’
कुकरैल नदी को प्रदूषण मुक्त एवं पुनर्जीवित करने के संबंध में सिंचाई विभाग द्वारा विगत दिनों एनजीटी के आदेशों के क्रम में नदी के 'फ्लड प्लेन जोन' का चिन्हांकन किया गया है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) की अधिसूचना-2016 के क्रम में उक्त कार्यवाही की जा रही है।
भाषा आनन्द नरेश