मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई के तहत श्रीनगर एवं निकटवर्ती जिलों में कई संपत्तियां कुर्क की गईं
संतोष
- 23 May 2026, 08:43 PM
- Updated: 08:43 PM
श्रीनगर, 23 मई (भाषा) कश्मीर घाटी में श्रीनगर और आसपास के जिलों में मादक पदार्थों की तस्करी एवं संबंधित गैरकानूनी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों की लगभग पांच करोड़ रुपये की कई संपत्तियां कुर्क की गयी हैं। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
एक पुलिस प्रवक्ता ने यहां बताया कि यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर में मौजूदा 'नशा मुक्त अभियान' के तहत मादक पदार्थों के नेटवर्क के खिलाफ तेज की जा रही कार्रवाई का हिस्सा थी।
उन्होंने कहा कि जांच से पता चला है कि कुर्क की गई संपत्तियां अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से हुई कमाई से खरीदी गई थीं।
प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने बडगाम जिले के लरबल बीरवाह इलाके के बिलाल और अनीक अहमद शेख से संबंधित दो आवासीय संपत्तियों - एक मंजिला और एक दो मंजिला मकान - को कुर्क किया है।
उन्होने बताया, ''इन दोनों के नाम श्रीनगर के सदर थाने में दर्ज प्राथमिकी में दर्ज हैं।''
उन्होंने कहा कि क्रमश: 30 एवं 50 लाख रुपये की ये संपत्तियां स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 68(एफ)के तहत कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए कुर्क की गयी हैं।
धारा 68(एफ) के तहत जांच अधिकारियों को मादक पदार्थों की तस्करी के माध्यम से अवैध रूप से अर्जित की गई संदिग्ध संपत्तियों को कुर्क करने या 'फ्रीज' करने का अधिकार है।
प्रवक्ता ने बताया कि एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने चनापोरा की मिनी कॉलोनी के सुहैब फारूक खान के दो मंजिला आवासीय मकान को कुर्क किया है, जो चनापोरा थाने में दर्ज प्राथमिकी में नामजद है। उन्होंने कहा कि यह संपत्ति करीब एक करोड़ रुपये की है।
प्रवक्ता के अनुसार श्रीनगर के जवाहर नगर में मोहसिन इब्राहिम नकाश के तीन मंजिले मकान को भी कुर्क किया गया है जिसका मूल्य करीब एक करोड़ रुपये है।
प्रवक्ता ने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण कार्रवाई में, श्रीनगर पुलिस ने राजबाग के कुरसू निवासी फरहान मंजूर पंडित के तीन मंजिला आवासीय मकान को कुर्क किया है।
फरहान मंजूर पंडित राजबाग थाने में दर्ज प्राथमिकी में नामजद है तथा उसकी जब्त की गई संपत्ति का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 50 लाख रुपये है।
इसी तरह कुछ और कुर्की की गई है।
भाषा
राजकुमार संतोष
संतोष
2305 2043 श्रीनगर