कानूनी वारिसों को मात्र बाहर करना ही वसीयत को अमान्य करने के लिए पर्याप्त नहीं: न्यायालय

कानूनी वारिसों को मात्र बाहर करना ही वसीयत को अमान्य करने के लिए पर्याप्त नहीं: न्यायालय