यदि आरोपी को कोई आपत्ति न हो तो न्यायालय राजद्रोह के मुकदमे चला सकते हैं : उच्चतम न्यायालय

यदि आरोपी को कोई आपत्ति न हो तो न्यायालय राजद्रोह के मुकदमे चला सकते हैं : उच्चतम न्यायालय