संधियां राष्ट्रीय हित के आधार पर होनी चाहिए, न कि विदेशी सरकारों या निगमों के दबाव में : न्यायालय

संधियां राष्ट्रीय हित के आधार पर होनी चाहिए, न कि विदेशी सरकारों या निगमों के दबाव में : न्यायालय