जदएस विधायक एच डी रेवन्ना अपहरण के मामले में जेल से रिहा
राजकुमार धीरज
- 14 May 2024, 08:52 PM
- Updated: 08:52 PM
(तस्वीरों के साथ)
बेंगलुरु, 14 मई (भाषा) जनता दल सेक्युलर के विधायक एच. डी. रेवन्ना को यहां के केंद्रीय कारागार से मंगलवार को रिहा कर दिया गया।
एक विशेष अदालत (जनप्रतिनिधि) ने सोमवार को उन्हें एक महिला के अपहरण के एक मामले में जमानत दे दी थी।
इस महिला का मामला रेवन्ना के बेटे और हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने के आरोपों से जुड़ा है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस महिला को प्रज्वल के खिलाफ गवाही देने से रोकने के लिए कथित रूप से अगवा कर लिया गया था।
जेल में छह दिन रहने के बाद बाहर आने पर रेवन्ना का उनके समर्थकों ने स्वागत किया। वह वाहनों के काफिले के साथ अपने पिता एवं पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा से मिलने के लिए गये।
रेवन्ना ने संवाददाताओं से कहा कि वह अदालत के आदेशों का पालन करेंगे।
हासन जिले के होलेनारसीपुरा के विधायक रेवन्ना ने कहा, ‘‘ मैं किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मेरे मन में न्यायपालिका के प्रति पूरा सम्मान है। मैंने 11 दिनों से अदालती आदेश का पालन किया है। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूंगा। मुझे ईश्वर पर भरोसा है जिन्होंने मुझे इस स्थिति से बाहर निकाला है।’’
जेल से निकलने के बाद रेवन्ना मंदिर गये और पूर्जा अर्चना की।
रेवन्ना (66) को विशेष जांच दल (एसआईटी) ने एक महिला के कथित अपहरण के मामले में चार मई को गिरफ्तार किया था।
विशेष न्यायाधीश गजानन भट्ट ने मामले की सुनवाई की और रेवन्ना को सशर्त जमानत दी।
अदालत ने रेवन्ना को कई शर्तों के साथ जमानत दी, जैसे वह पांच लाख रुपये का मुचलका भरेंगे, उन्हें देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी और वह पीड़िता एवं अन्य संबंधित पक्षों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
रेवन्ना की तीन दिन की पुलिस हिरासत आठ मई को खत्म हुई थी जिसके बाद उन्हें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने उन्हें सात दिनों के लिए यानी 14 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
अपहरण का यह मामला पीड़िता के बेटे की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। उसने आरोप लगाया कि रेवन्ना के बेटे प्रज्वल ने उसकी मां का यौन उत्पीड़न किया।
एसआईटी ने इस मामले में रेवन्ना के करीबी सतीश बबन्ना को भी हिरासत में लिया था।
एसआईटी ने तीन मई को बबन्ना को गिरफ्तार किया था और चार मई को मैसुरू के हंसुर तालुका के एक फार्महाऊस से महिला को कथित तौर पर मुक्त कराया था। महिला को मुक्त कराये जाने से कुछ घंटे बाद रेवन्ना को बेंगलुरु के पद्मनाभनगर स्थित देवेगौड़ा के आवास से गिरफ्तार किया गया था।
भाषा
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