मुस्लिम वक्फ संस्थानों को अदालती शुल्क के भुगतान से कोई छूट नहीं है : गुजरात उच्च न्यायालय

मुस्लिम वक्फ संस्थानों को अदालती शुल्क के भुगतान से कोई छूट नहीं है : गुजरात उच्च न्यायालय