सभाओं पर प्रतिबंध वाले आदेशों का प्रचार आवश्यक, केवल राजपत्र अधिसूचना पर्याप्त नहीं : उच्च न्यायालय

सभाओं पर प्रतिबंध वाले आदेशों का प्रचार आवश्यक, केवल राजपत्र अधिसूचना पर्याप्त नहीं : उच्च न्यायालय