राजस्थान: मंत्रिमंडल की बैठक में प्रवासी राजस्थानी नीति समेत तीन नीतियों को दी गयी मंजूरी
राजकुमार
- 03 Dec 2025, 09:20 PM
- Updated: 09:20 PM
जयपुर, तीन दिसंबर (भाषा) राजस्थान मंत्रिमंडल ने प्रवासी राजस्थानियों के योगदान और जुड़ाव को बढ़ाने के लिए प्रवासी राजस्थानी नीति-2025 समेत तीन नीतियों को बुधवार को मंजूरी दी। इसके साथ ही जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश- 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
मंत्रिमंडल की बैठक यहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई।
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बैठक के बाद बताया कि विभिन्न अधिनियमों में मामूली उल्लंघन या तकनीकी गलती के लिए कारावास जैसे आपराधिक दण्ड हटा कर उनके स्थान पर जुर्माने के प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि इससे 'ईज ऑफ लिविंग' और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा मिलने के साथ ही वादकरण में भी कमी आएगी।
उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत सरकार के जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम-2023 की तर्ज पर राज्य में भी राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश- 2025 के प्रारूप को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की।
मंत्री पटेल ने बताया कि इस अध्यादेश के द्वारा 11 अधिनियमों में से आपराधिक प्रावधान हटाए जा रहे हैं।
पटेल का कहना है कि राजस्थान वन अधिनियम-1953 में धारा 26 (1) (ए) में वन भूमि में मवेशी चराने पर कारावास का प्रावधान था। अब तक इस पर छह माह तक कारावास या 500 रुपए तक जुर्माने अथवा दोनों दण्ड का प्रावधान था। संशोधन के बाद अब इस उल्लंघन पर जुर्माना ही लगाया जाएगा। वन को हुए नुकसान के लिए वन अधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित क्षतिपूर्ति भी देनी होगी।
पटेल ने कहा कि इस संशोधन से उन आदिवासियों एवं ग्रामीणों को लाभ होगा जो अनजाने में मवेशी चराते हुए वन भूमि में प्रवेश कर जाते हैं।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोदारा ने बताया कि बदलते समय के अनुरूप प्रवासी राजस्थानियों के राज्य के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करने के उद्देश्य से अनुमोदित 'प्रवासी राजस्थानी नीति-2025' निवेश, व्यापार, ज्ञान के आदान-प्रदान, शोध और सामाजिक सरोकारों में प्रवासियों के योगदान को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगी। यह नीति प्रवासी राजस्थानियों के निवेश को गति देने के लिए राज्य में बेहतर परिवेश बनाएगी।
उन्होंने बताया कि बड़े कारोबारों, ई-वाणिज्य मंच एवं लॉजिस्टिक नेटवर्क जैसे समान अवसर छोटे व्यापारियों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025’ को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी जिसके फलस्वरूप राज्य का खुदरा और थोक व्यापार सशक्त होगा।
मंत्री ने बताया कि मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित राजस्थान पर्यटन नीति-2025 में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन, पर्यटन अवसंरचना के विकास, स्वच्छता एवं सुरक्षा, डिजिटल सुविधाओं का विस्तार, कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा पर्यटन इकाइयों के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने पर बल दिया गया है।
पटेल ने बताया कि सरकारी कर्मचारी के निधन पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करने की समय सीमा को 90 दिन से बढ़ा कर 180 दिन करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया।
भाषा पृथ्वी