अगर राज्यपाल विस में पारित विधेयकों को रोकते हैं तो क्या अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं: न्यायालय

अगर राज्यपाल विस में पारित विधेयकों को रोकते हैं तो क्या अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं: न्यायालय