आय से अधिक संपत्ति मामला : विजयन के पूर्व मुख्य प्रधान सचिव के खिलाफ जांच के आदेश
धीरज अविनाश
- 11 Apr 2025, 08:17 PM
- Updated: 08:17 PM
कोच्चि, 11 अप्रैल (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सीबीआई को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के पूर्व मुख्य प्रधान सचिव के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करने और जांच शुरू करने का आदेश दिया।
अदालत ने यह आदेश सेवानिवृत्त नौकरशाह के खिलाफ आय के अधिक संपत्ति होने की शिकायत पर दिया।
न्यायमूर्ति के बाबू ने शिकायतकर्ता कोट्टायम निवासी कार्यकर्ता जोमन पुथेनपुरकल की याचिका पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी के एम अब्राहम के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को जांच का आदेश दिया। अब्राहम पूर्व में अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) पद पर भी रह चुके हैं।
उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट, उसके समक्ष प्रस्तुत अन्य सामग्री तथा जांच के दौरान अब्राहम द्वारा बचाव में प्रस्तुत दलीलों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण के आधार पर, ‘‘प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि प्रतिवादी संख्या 3 (अब्राहम) के पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक चल एवं अचल संपत्ति है।’’
अदालत ने कहा कि मामले में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) की जांच ‘‘जनता में विश्वास पैदा नहीं करेगी’’ तथा इसके द्वारा की गई जांच की विश्वसनीयता ‘‘संदिग्ध’’ है।
एकल पीठ ने टिप्पणी की कि प्रारंभिक जांच करते समय, वीएसीबी ने ‘‘प्रतिवादी संख्या 3 (अब्राहम) को बचाने के इरादे से उनके द्वारा अर्जित कुछ संपत्ति को जानबूझकर बाहर रखा’’।
उच्च न्यायालय ने अपने 74 पृष्ठ के आदेश में कहा, ‘‘विचित्र बात यह है कि जांच रिपोर्ट की जांच और सत्यापन वीएसीबी के निदेशक द्वारा किया गया था। राज्य सतर्कता विभाग की ओर से प्रतिवादी संख्या 3 को बचाने का जानबूझकर प्रयास किया गया।’’
फैसले में कहा गया कि राज्य एजेंसियों की निष्पक्ष कार्यप्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए निष्पक्ष, ईमानदार और पूर्ण जांच के लिए, वर्तमान मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए।
सीबीआई जांच का आदेश देते हुए उच्च न्यायालय ने जांच आयुक्त-सह-विशेष न्यायाधीश, तिरुवनंतपुरम के 2017 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिन्होंने अब्राहम के खिलाफ याचिकाकर्ता की शिकायत को खारिज कर दिया था।
उच्च न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायाधीश का आदेश ‘‘त्रृटिपूर्ण और पूर्णतः अनुचित’’ था।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि अब्राहम ने सेवा में रहते हुए मुंबई में तीन करोड़ रुपये का एक अपार्टमेंट, तिरुवनंतपुरम में एक करोड़ रुपये का एक अन्य अपार्टमेंट खरीदा था और कोल्लम जिले के कडप्पाक्कडा में तीन मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया था, जिसकी कीमत आठ करोड़ रुपये है। अब्राहम ने हालांकि, आरोपों का खंडन किया था।
भाषा धीरज