दिल्ली : एनएसजी जवान को टक्कर मारने का आरोपी चालक गिरफ्तार
रवि कांत रवि कांत रंजन
- 28 Jul 2025, 07:55 PM
- Updated: 07:55 PM
नयी दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा) दिल्ली के आर के पुरम इलाके में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के एक जवान को अपनी कार से टक्कर मारने के आरोप में 30 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना नौ जुलाई की सुबह उस समय हुयी जब पीड़ित जवान सुबह की सैर पर निकला था।
दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि आरोपी पवन कुमार चौहान अपने परिवार के साथ हरिद्वार से लौट रहा था और राव तुला राम (आरटीआर) मार्ग के पास गाड़ी चलाते समय थकान के कारण उसे झपकी आ गई, जिससे यह दुर्घटना हुई।
उन्होंने बताया कि परिवार के रोकने के आग्रह के बावजूद घबराहट में पवन घटनास्थल से भाग गया और गिरफ्तारी से बचने के लिए नोएडा में छिप गया।
पुलिस उपायुक्त ने कहा, ‘‘नौ जुलाई को सुबह करीब छह बजे आर के पुरम पुलिस थाने में एक पीसीआर कॉल आई, जिसमें बताया गया कि सेक्टर-8 में आरटीआर मार्ग के पास सर्विस रोड पर एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घायल को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में स्थानांतरित कर दिया गया और दुर्घटना के संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।’’
उन्होंने बताया कि पीड़ित की पहचान एनएसजी जवान नरेन्द्र सिंह के रूप में हुई है।
बाहरी रिंग रोड, दिल्ली और नोएडा में स्थापित 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से एकत्रित फुटेज की जांच की गयी, जिससे पुलिस को उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पंजीकृत एक संदिग्ध वाहन तक पहुंचने में मदद मिली।
वाहन के मालिक से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि कार पवन कुमार चौहान नामक व्यक्ति को दी गई थी, जो पेशे से चालक है और रजोकरी का निवासी है।
हालांकि, पुलिस उपायुक्त ने बताया कि चौहान का फोन बंद पाया गया।
पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘आगे की तकनीकी निगरानी और सीसीटीवी निगरानी से पता चला कि वाहन नोएडा के सेक्टर-67 में है, लेकिन यह जल्द ही लापता हो गया।’’
आखिरकार, 24 जुलाई को आरोपी के रजोकरी स्थित घर पर होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने वहां छापा मारा। पुलिस ने बताया कि पवन चौहान को पकड़ लिया गया और अपराध में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली गई।
आरोपी पांच साल से चालक के तौर पर काम कर रहा था। पवन के खिलाफ बीएनएस की धारा 281 (तेज़ गति से गाड़ी चलाना) और 125(ए) (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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